मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रारूप अनुमोदित किया है। इस संशोधन विधेयक को राज्य विधानसभा में पुरःस्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। संशोधन के बाद राज्य के पशुपालकों तथा राज्य के बाहर के क्रेताओं को 2 साल एवं इससे अधिक उम्र के नर गोवंश को कृषि एवं प्रजनन कार्यों के लिए निर्यात करने की अनुमति मिल सकेगी। यह अनुमति प्रारम्भिक तौर पर नागौरी बैल प्रजाति के बछड़ों के मामलों में ही मिलेगी। इससे पहले 3 वर्ष से अधिक उम्र के बछड़ों को ही राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन के बाद भी केवल उन्हीं राज्यों के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी, जहां गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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